महाराष्ट्र में इस दिन से 50 परसेंट की क्षमता से खोले जाएंगी सभी Cinemahall और Theatres- सरकार ने दिए आदेश
Maharashtra to open Cinema halls, auditoriums: महाराष्ट्र की पब्लिक के लिए राहत की खबर है. सरकार ने अब 50 परसेंट की क्षमता के लिए साथ Cinemahall और Auditorium ओपन करने के आदेश दे दिए हैं. लेकिन सभी को इन नियमों का पालन करना होगा.
Maharashtra to open Cinema halls, auditoriums: देश में बीते कोरोना काल (Coronavirus) से सिनेमाहाल और थिएटरों (Cinemahall and Auditorium) को बंद रखा गया, जिसके बाद कोरोना मामले बढ़ जाने के बाद कई बार 50% की क्षमता के साथ इसे खोला भी गया. लेकिन सरकार ने बचाव की वजह से दोबारा से सब बंद कर दिए थे. ऐसे में एक बार फिर मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में आने वाली 22 अक्टूबर से सिनेमाहाल और थिएटरों (Cinema halls and Theatres) को 50% की क्षमता से शुरू करने के आदेश दिए गए हैं. ये आदेश महाराष्ट्र सरकार ने जारी किए हैं, जिसमें SOP भी जारी की है.
बता दें सरकार की तरफ से पहले ही ये सिनेमाहॉल खोलने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी थी, लेकिन उसकी SOP जारी नहीं की थी. इसके बिना कोई भी सिनेमाघर नहीं खोल सकता. लेकिन सभी को अब और इंतजार नहीं करना पड़ेगा. अब सिनेमाहॉल 50% की क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं.
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किन नियमों का करना होगा पालन
- सभी को एक सीट छोड़कर बैठना होगा.
- Cinemahall और Theatres में एंटर करने से पहले सैनिटाइज करना होगा.
- खाली स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का करने की मिली मंजूरी.
- काम करने वाले सभी कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन की दोनो डोज लेनी जरूरी.
वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के साथ होगी एंट्री
सिनेमाहॉल में फिल्म देखने के लिए कुठ शर्तें हैं, पहली ये कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है वो थिएटर में एंट्री के समय अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाएं. दूसरा जिन लोगों को अभी वैक्सीन नहीं लगी है वो सिनेमा हॉल में जा सकते हैं. बशर्ते उन्हें अपने आरोग्य सेतु एप (Aarogya Setu) पर खुद को सेफ दिखाना होगा, इसका मतलब कि आपके अंदर कोरोना के लिए लक्षण नहीं होने चाहिए. दर्शकों के थिएटर में जाने से पहले सिनेमा हॉल के कर्मचारी उनके तापमान की जांच भी करेंगे.
50 परसेंट ऑक्युपेंसी के साथ पब्लिक कर सकेगी एंटर
सिनेमाघरों में फिलहाल 50 परसेंट ऑक्युपेंसी के साथ ही इसे खोलने की अनुमति दी गई है, ताकि थिएटर में ज्यादा भीड़ ना हो. इसके साथ ही स्टैगर शो टाइमिंग पर भी काम करने को कहा गया है. SOP में जारी नियमों के मुताबिक दर्शक ऑनलाइन पेमेंट ही दें. ये आदेश सभी सिनेमाघरों को दिया गया है कि हर शो के बाद पूरे ऑडिटोरियम को अच्छी तरह सैनिटाइज कर उसे डिसइनफेक्ट करें. इसके साथ ही सिनेमाघरों में वही कर्मचारी काम कर पाएंगे जिनको वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है.
02:20 PM IST